सम्पूर्ण निवेश गाइड
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🕊️ पोस्ट ऑफिस खाते से पैसे कैसे निकालें अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाए?
अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसने पोस्ट ऑफिस में खाता या सर्टिफिकेट खुलवाया हुआ है, तो उसके परिवार वाले या नामांकित व्यक्ति नीचे बताए गए तरीके से पैसे क्लेम कर सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस ऐसे मामलों में तीन तरीके से क्लेम सेटल करता है:
1️⃣ अगर नामांकन (Nomination) पहले से किया गया है
अगर खाते में किसी को नामांकित किया गया है, तो पैसा क्लेम करना सबसे आसान होता है।
✅ जमा करने वाले दस्तावेज़:
- नामांकन क्लेम फॉर्म (पोस्ट ऑफिस से मिलेगा)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
- नामांकित व्यक्ति के KYC दस्तावेज़ (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)
✅ आगे क्या होगा:
- पोस्ट ऑफिस दस्तावेज़ों की जांच करेगा और बिना किसी कानूनी झंझट के पैसा नामांकित व्यक्ति को दे देगा।
2️⃣ अगर नामांकन नहीं है और राशि ₹5 लाख तक है
अगर नामांकन नहीं किया गया है और राशि ₹5 लाख या उससे कम है, तो भी कानूनी उत्तराधिकारी बिना कोर्ट के सर्टिफिकेट के क्लेम कर सकता है।
✅ जरूरी दस्तावेज़:
- क्लेम फॉर्म
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- Annexure-I: Indemnity बॉन्ड
- Annexure-II: शपथ पत्र (Affidavit)
- Annexure-III: जिम्मेदारी त्याग पत्र (Disclaimer Affidavit)
- उत्तराधिकारी, गवाहों और गारंटरों के KYC दस्तावेज़
✅ आगे क्या होगा:
- पोस्ट ऑफिस दस्तावेज़ों की जांच करेगा और जरूरत पड़ने पर गवाहों या गारंटरों से संपर्क कर सकता है। सब सही पाए जाने पर पैसा उत्तराधिकारी को दिया जाएगा।
3️⃣ अगर नामांकन नहीं है और राशि ₹5 लाख से ज़्यादा है
अगर नामांकन नहीं है और राशि ₹5 लाख से ज़्यादा है, तो कानूनी सबूत (Legal Evidence) के आधार पर क्लेम करना होगा।
✅ जरूरी कानूनी दस्तावेज़:
- वसीयत की प्रोबेट कॉपी (Probate of Will)
- लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
- कोर्ट द्वारा जारी सक्सेशन सर्टिफिकेट (Succession Certificate)
✅ जमा करने वाले दस्तावेज़:
- क्लेम फॉर्म
- कानूनी सबूत
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- उत्तराधिकारी के KYC दस्तावेज़
✅ आगे क्या होगा:
- पोस्ट ऑफिस दस्तावेज़ों की जांच करेगा और उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद भुगतान करेगा।
📌 संक्षिप्त तालिका
स्थिति | जमा करने वाले दस्तावेज़ |
---|---|
✅ नामांकन किया गया हो | नामांकन क्लेम फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, नामांकित व्यक्ति के KYC दस्तावेज़ |
❌ नामांकन नहीं, राशि ≤ ₹5 लाख | क्लेम फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, Annexure I, II, III, KYC + गवाहों और गारंटरों के KYC |
❌ नामांकन नहीं, कानूनी सबूत | क्लेम फॉर्म, कानूनी दस्तावेज़, मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकारी के KYC दस्तावेज़ |
🪴 ज़रूरी सुझाव
✅ हमेशा अपने पोस्ट ऑफिस खातों में नामांकन ज़रूर करें ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।
✅ मृत्यु प्रमाण पत्र और KYC दस्तावेज़ों की कॉपी पहले से तैयार रखें।
✅ अगर कोई भ्रम है, तो अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर जानकारी लें।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q. क्या नाबालिग नामांकित व्यक्ति पैसा क्लेम कर सकता है?
✅ हां, नाबालिग की ओर से उसका अभिभावक क्लेम कर सकता है।
Q. क्लेम प्रोसेस में कितना समय लगता है?
✅ अगर सभी दस्तावेज़ सही हों, तो कुछ हफ्तों में क्लेम सेटल हो जाता है।
Q. क्या क्लेम करने के लिए कोई शुल्क लगता है?
❌ नहीं, पोस्ट ऑफिस कोई चार्ज नहीं लेता है।
📝 जरूरी जानकारी:
💡 अगर आप फॉर्म भरने में परेशानी महसूस करते हैं, तो अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या ग्रामीण डाक सेवक (GDS) से मदद लें।
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यह गाइड केवल शैक्षिक जानकारी प्रदान करता है। निवेश से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।